केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Rs 10 lakh का जुर्माना लगाया है। इस वेबसाइट का नाम नहीं लिया गया है।
वेबसाइट पर ammonium nitrate बेचने वाले विक्रेताओं की लिस्टिंग थीं। इन लिस्टिंग में न लाइसेंस की जानकारी दी गई थी और न ही सुरक्षा चेतावनी। CCPA ने वेबसाइट को इस पदार्थ की लिस्टिंग और बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया है। CCPA के आदेश की तारीख October 28 है।
CCPA के आदेश में यह भी लिखा है कि "Such concealment of essential regulatory information deprives a consumer of any means of ascertaining, at the pre-purchase stage, that a restricted and hazardous product is being offered on the platform and that the same cannot lawfully be sold, purchased or possessed without the requisite licence/certification"।
निधि खरे और अनुपम मिश्रा की बेंच ने वेबसाइट को जिम्मेदार माना। वेबसाइट को अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। CCPA ने इन लिस्टिंग को विज्ञापन माना है।
केंद्र सरकार ने ammonium nitrate को Explosives Act के तहत विस्फोटक घोषित किया है। इसके बावजूद लिस्टिंग में विस्फोट दिखाने वाली प्रोडक्ट इमेज लगी थीं। लिस्टिंग में विक्रेताओं के PESO लाइसेंस का विवरण भी नहीं दिखाया गया था।
CCPA ने मामले को विस्तृत जांच के लिए भेजा था। जांच में पाया गया कि वेबसाइट ने ammonium nitrate की बिक्री को होस्ट किया और उसे सुविधा दी। जांच में यह भी सामने आया कि वेबसाइट की भूमिका एक निष्क्रिय इंटरमीडियरी से आगे थी। इसके अलावा प्राधिकरण ने प्लेटफॉर्म को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
वेबसाइट खुद को इंफॉर्मेशनल इंटरमीडियरी और ऑनलाइन डायरेक्टरी बताती है। उसका दावा है कि लिस्टिंग फर्टिलाइज़र-ग्रेड ammonium nitrate की थीं। कंपनी के मुताबिक ज्यादातर लिस्टिंग तीन से 20 साल पुरानी थीं। वेबसाइट की ओर से वकील काव्या सिंह के अनुसार वेबसाइट एक सूचनात्मक इंटरमीडियरी है। वेबसाइट ने यह भी कहा कि उसके पास न कोई इन्वेंट्री थी, न शॉपिंग सुविधा और न ही पेमेंट गेटवे।
प्राधिकरण के अनुसार लिस्टिंग हटा दिए जाने से वेबसाइट की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।
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