Bengaluru GST on UPI and cash: बेंगलुरु से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। टैक्स विभाग ने कहा है कि जो भी छोटा-बड़ा दुकानदार तय सीमा से ज्यादा कमाई कर रहा है, उसे GST देना ही होगा। चाहे ग्राहक पैसे नकद दे या मोबाइल ऐप से, टैक्स देना जरूरी रहेगा। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दुकानदारों ने UPI पेमेंट लेना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें नोटिस मिले थे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी सालाना कमाई लिमिट से ज्यादा है, तो टैक्स देना जरूरी है।
पेमेंट डिजिटल हो या कैश, टैक्स से नहीं बच सकते
सरकार का कहना है कि मोबाइल ऐप, बैंक ट्रांसफर, कार्ड या कैश किसी भी तरीके से पेमेंट लिया जाए, GST से छूट नहीं मिलेगी। जिन लोगों के UPI से होने वाले सालभर के लेन-देन 20 लाख (सेवाएं) या 40 लाख रुपए (सामान) से ज्यादा हो गए हैं, उन्हें ही नोटिस भेजे गए हैं।
Bengaluru GST on UPI and cash: नोटिस मिले तो घबराएं नहीं
जिन लोगों को नोटिस मिला है, वे अपने कागजात दिखा सकते हैं। विभाग उन कागजात को देखकर तय करेगा कि टैक्स कितना बनता है। अगर कुछ चीजों पर टैक्स नहीं बनता, तो उन्हें हटाया जाएगा। टैक्स सिर्फ उस कमाई पर लगेगा, जिस पर सरकार ने टैक्स तय किया है। इसके साथ सरकार ने अफसरों को दुकानदारों की मदद करने और रजिस्ट्रेशन में सहयोग देने के लिए भी कहा गया है।
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छोटे दुकानदारों के लिए आसान योजना भी है
अगर किसी दुकानदार की सालाना कमाई 1.5 करोड़ से कम है, तो वह कॉम्पोजिशन स्कीम के जरिए सिर्फ 1% टैक्स (Bengaluru GST on UPI and cash) देकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बता दें कि अब तक लगभग 98,000 लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। सरकार का कहना है कि नोटिस पाने वालों की संख्या बहुत कम है और ज्यादातर दुकानदार टैक्स सही तरीके से भर रहे हैं।
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