निवेश एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ज्यादातर प्रॉफिट ही होता हैं. जब निवेश म्यूचुअल फंड में खरीदे गए शेयर को बेचता है तो उसमें मिलने वाले प्रॉफिट पर हमेशा TAX नहीं लगता हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें आयकर विभाग ने 1961 में कुछ खास एक्जेम्पशन और एक्सेप्शन दिए थे. जिसका लाभ आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार ले सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते है कि मार्केट में मिलने वाले प्रॉफिट पर आप कब कब TAX नहीं लगेगा.

जब आपकी कुल आमदनी बेसिक छूट सीमा के कम हो :

मान लिजिए कि अगर आप ने एक साल में लगभग 2 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये का शेयर बाजार से प्रॉफिट निकालते है तो नए टैक्स नियम 2025-26 के अनुसार इस पर आपका टैक्स नहीं कटेगा.

जब लेन-देन TAX के दायरे में आए :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ TAX ऐसे भी है जिनकों ट्रांसफर माना ही नहीं जाता हैं. जिसके चलते उन लेन-देन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया ही नहीं जाता हैं.

जब LTCG लिमिट के अंदर हो :

इसके तहत मान लिजिए कि किसी साल में आप ने प्रॉफीट में केवल 1 लाख से 2 लाख रुपये ही शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड से कमाएं जिस पर आपको STT दिया गया हैं. तो इस पर भी आपके होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

जब LTCG के जरिए कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं.

इसके तहत यह नियम लागू होता है कि अगर आप ने शेयर बाजार से अपने शेयर को बेच कर जो भी राशि आती है आप उससे अपने लिए आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं. तो इस पर आपको LTCG पर छूट दी जाती हैं. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती है जिसमें पहली यह है कि आपको प्रॉपर्टी की पूरी पेमेंट LTCG अमाउंट से करनी होगी.

इसी के साथ ही खरीदी गई प्रॉपर्टी को आप तीन साल तक बेच नहीं सकते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे छूट वापस लेकर आपकी राशि पर TAX लगा दिया जाएगा.

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